रामपुर । समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान की पत्नी डॉक्टर ताजीन फातिमा बुधवार को जेल की सलाखों से बाहर आएंगी। जमानत के बाद उनकी रिहाई के लिए कानूनी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसके चलते आजम खान के अधिवक्ता ने एमपी एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट में हाई कोर्ट से मिली जमानत के आदेश को दाखिल किया है।
मामला समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के बेटे और पूर्व विधायक अब्दुल्लाह आजम खान के दो जन्म प्रमाण पत्र से संबंधित था। जिसमें सपा नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्लाह आजम खान और पत्नी डॉ। ताजीन फातिमा को एमपी एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट से सजा हुई थी। चार दिन पहले यानी 24 मई को दो जन्म प्रमाण पत्र के मामले में डॉ। ताजीन फातिमा आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान को हाई कोर्ट से जमानत मिल गई थी।