सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले को सही ठहराया।
“राष्ट्रपति को अनुच्छेद 370 हटाने का अधिकार”
Article 370 पर सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला
“राष्ट्रपति शासन के दौरान केंद्र सरकार के प्रत्येक फ़ैसले को चुनौती नहीं दी जा सकती”
Article 370 पर सुनवाई करते हुए CJI ने कहा
सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि अनुच्छेद 370 का अस्तित्व समाप्त होने की अधिसूचना जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति जम्मू-कश्मीर संविधान सभा के भंग होने के बाद भी बनी रहती है।