आजम खां, अब्दुल्ला और तजीन के कस्टडी वारंट जारी, 11 को होगी सुनवाई
आजम खां, उनकी पत्नी तजीन फात्मा और बेटे अब्दुल्लाह आजम को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। जहाँ, आजम खां, उनकी पत्नी तजीन फात्मा और बेटे अब्दुल्लाह आजम को कोर्ट ने कस्टडी वारंट जारी किए गए हैं। वारंट रामपुर, सीतापुर और हरदोई के जेलों में भेजे गए हैं । तीनों को कोर्ट ने तलब किया है।
सपा के राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद आजम खां, उनकी पत्नी तजीन फात्मा और बेटे अब्दुल्ला आजम को कोर्ट ने कस्टडी वारंट जारी किए गए हैं। वारंट रामपुर, सीतापुर और हरदोई जेलों में भेजा गया है। तीनों को कोर्ट ने तलब किया है, जहां से संबंधित मुकदमों में उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाएगा।
सपा नेता आज़म खां अपने छोटे बेटे अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र के मामले में दोषी करार दिए गए थे। कोर्ट आजम, अब्दुल्ला और उनकी डॉक्टर तजीन फातिमा को सात-सात साल की कैद और 50 हजार रुपए जुर्माने करने की सजा सुना चुकी है।
सपा नेता आज़म खां सीतापुर, अब्दुल्ला हरदोई जबकि तजीन फात्मा रामपुर जेल में बंद हैं। बीते 18 अक्टूबर से जेल में बंद सपा नेता आजम खां, तजीन फात्मा और अब्दुल्ला आजम ने गुरुवार को मामलों में अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत को तुड़वाने का प्रार्थना पत्र दिया, जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए उनके जमानतियों को जमानत के दायित्व से मुक्त कर दिया था।
साथ ही कोर्ट ने धारा 309 के तहत वारंट तैयार कराते हुए उनको न्यायिक अभिरक्षा में लेने के आदेश दिए थे। इस आदेश के बाद अब उनको इन मामलों में नए सिरे से जमानत लेनी होगी। वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने बताया कि संबंधित अलग-अलग मामलों की सुनवाई तिथि पर कोर्ट में तलब करते हुए तीनों को कस्टडी वारंट जारी किए गए हैं, जो रामपुर, हरदोई और सीतापुर जेल भेजे गए हैं।
यतीम खाना प्रकरण में सुनवाई टली
सपा के राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद आजम खां के खिलाफ शहर कोतवाली में दर्ज चर्चित यतीम खाना प्रकरण के चार मामलों में शुक्रवार को सुनवाई टल गई। एडीजीसी सीमा राणा ने बताया कि इन मामलों में 11 दिसंबर को सुनवाई होगी।

