नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने आबकारी नीति कथित घोटाले से संबंधित धनशोधन के एक मामले के आरोपी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को विशेष अदालत से मिली 20 जून को मिली जमानत निलंबित करने की प्रवर्तन निदेशालय (ED) की याचिका मंगलवार को स्वीकार कर ली। न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जैन की अवकाशकालीन एकल पीठ ने आदेश सुनाते हुए कहा, “ईडी की ओर से दायर आवेदन को स्वीकार किया जाता है, आदेश (विशेष अदालत के जमानत आदेश) पर रोक लगाई जाती है।” एकल पीठ ने कहा कि अवकाशकालीन (विशेष अदालत) न्यायाधीश ने शराब नीति कथित घोटाला मामले में रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री पर उचित रूप से विचार नहीं किया। हाई कोर्ट ने कहा, “निचली अदालत द्वारा यह टिप्पणी कि बहुत अधिक सामग्री पर विचार नहीं किया जा सकता, पूरी तरह से अनुचित है और यह दर्शाता है कि उसने सामग्री पर अपना दिमाग नहीं लगाया है।”