अल्मोड़ा। नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के मामले में सत्र न्यायालय ने आज सुनवाई की। जिसमें दोष सिद्द होने पर कोर्ट ने आरोपी को 20 वर्ष की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। वहीं, अगर आरोपी द्वारा अर्थदंड नहीं दिया गया, तो उसे छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
अभियोजन पक्ष के अनुसार 12 सितंबर 2022 को पीड़िता की मां ने पुलिस को बताया था कि उसकी बेटी कहीं चली गई है। जिससे उसकी खोजबीन की गई, तभी पता चला कि स्याल्दे के पैठानी गांव निवासी बॉबी राम उनकी बेटी को बहला-फुसलाकर दिल्ली ले गया है। जिसके बाद पीड़िता के परिजनों ने चौखुटिया थाने में आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई। मामला दर्ज होने के बाद पीड़िता को आरोपी के पास से दिल्ली से बरामद किया गया और पीड़िता का मेडिकल रानीखेत अस्पताल में कराया गया। पूछताछ में पीड़िता ने पुलिस को बताया कि आरोपी बॉबी राम ने उसके साथ मई 2022 में जबरन शारीरिक संबंध बनाए थे। जिससे वह गर्भवती हो गई। गर्भवती होने के बाद आरोपी उसे 8 नवंबर 2022 को बहला-फुसला कर दिल्ली ले गया। मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया था। मामला सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में चला। विवेचक ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी पूरन सिंह कैड़ा, विशेष लोक अभियोजक घनश्याम जोशी, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी शेखर चंद्र नैल्वाल ने मामले में सबल पैरवी कर दस्तावेजी साक्ष्य न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए थे।
दुष्कर्म के दोषी को कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा
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